EPFO: अब 50 की उम्र में ही पेंशन! नॉमिनी-पत्नी-बच्चे को भी मिलेंगे ये बड़े फायदे, जानिए कैसे उठाएं EPS 95 का लाभ
अगर आप नौकरी पेशा हैं और EPFO खाताधारक हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. ईफीएफओ खाताधारकों के हित में केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए हमेशा कदम उठाती रही है.
इसी कड़ी में ईपीएफओ खाताधारकों के लिए श्रम मंत्रालय EPS-95 नाम से एक स्कीम चला रहा है. इसके तहत खाताधारकों को न्यूनतम मासिक पेंशन मिलती है. ईपीएफओ ने ट्वीट कर इस स्कीम के बारे में अपने खाता धारकों को जानकारी दी है.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने ईपीएस 95 से जुड़े लाभ और विशेषताओं की जानकारी ट्वीट करके दी. देशभर में फिलहाल ईपीएफओ के 6 करोड़ से ज्यादा अंशधारक और 75 लाख पेंशनभोगी लाभार्थी हैं, जिन्हें इसका लाभ मिलेगा. आइये विस्तार से जानते हैं EPS 95 के बारे में…
EPS 95 के बड़े फायदे
खास बात है कि ईपीएस-95 योजना खाताधारकों के साथ-साथ उनके विधवा पुरुष या महिला के साथ-साथ बच्चों को भी कवर करती है. इस स्कीम के अंतर्गत अगर किसी खाताधारक की नौकरी के दौरान मौत हो जाती है तो उसके पति या पत्नी को न्यूनतम ₹1000 की मासिक पेंशन दी जाती है.
- इस योजना में 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति पर सदस्य पेंशन मिलती है.
- योजना में 50 वर्ष की आयु से प्रारंभिक सदस्य पेंशन (यदि बेरोजगार हैं तो) मिलती है.
- सेवा अवधि के दौरान सदस्य के स्थायी और पूर्ण रूप से विकलांग होने पर विकलांगता पेंशन का प्रावधान है.
- खाताधारक की मौत होने पर जितनी पेंशन उसके पति या पत्नी को मिल रही है उसके 25 फीसदी के बराबर रकम दो बच्चों को मिलती है.
- दोनों बच्चों को 25 साल की उम्र तक 25-25 फीसदी के बराबर राशि मिलती है.
- सदस्य खाताधारक की मृत्यु होने पर आश्रित पिता/माता को पेंशन बशर्ते कि परिवार या कोई अन्य सदस्य का नामिती न हो.