आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका, इस मामले में खारिज हुई अपील, नहीं मिली राहत

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उत्‍तर प्रदेश में MP MLA सेशन कोर्ट ने पूर्व मंत्री और सपा नेता आज़म खान की अपील को खारिज कर दिया है. उन्‍होंने दो साल की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की थी. यह मामला 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान हेट स्पीच से जुड़ा हुआ है.

इसमें आज़म खान को दोषी मानते हुए MP MLA कोर्ट ने सजा सुनाई थी. इस फैसले को चुनौती देते हुए उन्‍होंने सेशन कोर्ट की शरण ली थी, जहां से उन्‍हें राहत नहीं मिली है.

मौजूदा समय में आजम खान, अपने बेटे के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में सजायाफ्ता होने के बाद सीतापुर जेल में बंद हैं. वहीं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम हरदोई और पत्नी तंजीन फात्मा रामपुर जेल में बंद हैं. यह पूरा मामला साल 2019 का है, जब लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमोरा में आजम खान पर हेट स्पीच देने का आरोप लगा था. जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने अपमानजनक और भड़काऊ भाषण दिया था. उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी पर भी टिप्पणी की थी. इस मामले में ADO पंचायत अनिल कुमार ने शहजादनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.

हेट स्‍पीच का वीडियो हुआ था वायरल, इसके आधार पर हुआ था मुकदमा दर्ज

गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही थी और आजम खान रामपुर से गठबंधन प्रत्याशी थे. उस दौरान शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमोरा में आजम खान की एक जनसभा था. इस जनसभा में आजम खान द्वारा दिए गए भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इस वायरल वीडियो में आजम खान ने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और तत्कालीन जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों को लेकर आपत्तिजनक बात कही थी. वायरल वीडियो के आधार पर ADO पंचायत अनिल कुमार ने शहजादनगर थाने में आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था.

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