100 करोड़ रुपए… के. कविता के CA की चैट… कैसे ED ने शराब घोटाले में KCR की बेटी पर कसा शिकंजा

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दिल्ली की एक अदालत ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की तेलंगाना विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) के. कविता को 23 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया.

ईडी ने पार्टी अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को शुक्रवार को हैदराबाद में उनके आवास पर तलाशी के बाद गिरफ्तार किया था. उन्हें शनिवार को राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल के समक्ष पेश किया गया. एजेंसी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने सिर्फ 7 दिन की हिरासत दी.

रिमांड कॉपी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2021-22 में नई शराब घोटाले के मास्टरमाइंड के तौर पर के कविता को बताया है, जिसने साउथ ग्रुप और आम आदमी पार्टी (आप) के बड़े नेताओं के साथ साजिश रची और किक बैक के तौर पर उन्हें 100 करोड़ रुपए दिए गए.

ईडी ने अपने रिमांड पेपर में खुलासा किया कि के. कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) बुच्ची बाबू के बताया कि बीआरएस नेता की अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी. इसी के चलते के कविता की विजय नायर से मुलाकात हुई थी, विजय नायर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के फ्रंट के तौर पर काम कर रहा था. विजय नायर ने ही के. कविता को बताया कि नई आबकारी नीति में क्या बदलाव किए जा सकते हैं.

केंद्रीय एजेंसी ने कोर्ट के सामने के. कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) बुच्ची बाबू और राघव मगुंटा के बीच के चैट को भी कोर्ट के सामने रखा. इसके सपोर्ट में बुच्ची बाबू का वो बयान भी कोर्ट के सामने रखा गया, जिसमें उन्होंने माना था कि उसकी और अन्य लोगों के बीच नई आबकारी नीति को लेकर बातचीत हुई.

इस चैट में वे के. कविता को मैडम के नाम से सम्बोधित कर रहे थे. उसी चैट में के. कविता को 33% हिस्सेदारी देने की बात भी हो रही थी. ईडी ने अपने रिमांड नोट में उस रिपोर्ट का भी हवाला दिया है जो दो दिन पहले ही आबकारी नीति की ड्राफ्ट कॉपी के तौर पर बुच्ची बाबू को सौंप दी गई थी.

वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी बीआरएस नेता की ओर से और विशेष वकील ज़ोहेब हुसैन ईडी की ओर से पेश हुए. शुरुआत में, चौधरी ने यह कहते हुए ईडी पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया कि कविता की गिरफ्तारी शक्ति और अधिकार का घोर दुरुपयोग है, और शीर्ष अदालत के सितंबर 2023 के आदेश की अवहेलना है.

जवाब में, ईडी ने कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट सहित किसी भी अदालत में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि कविता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, और तर्क दिया कि मामले में गिरफ्तार विधान पार्षद के खिलाफ पर्याप्त सबूत और गवाहों के बयान हैं. एजेंसी ने बीआरएस नेता पर सबूत नष्ट करने का भी आरोप लगाया और कहा कि उसने डिजिटल डेटा निकालने के लिए उनके पति अनिल कुमार और घरेलू सहायिका को 18 मार्च को बुलाया है.

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