घाटकोपर हादसा: 14 लोगों का ‘कातिल’… एक महत्वाकांक्षी राजनेता, बलात्कार का आरोपी भी
मुंबई में सोमवार को जैसे ही मौसम ने करवट ली तो वो 14 लोगों की मौत की वजह भी बन गई. तेज हवा चलने के कारण मुंबई में कई होर्डिंग और पेड़ गिरे लेकिन घाटकोपर का होर्डिंग 14 लोगों की जान ले गया.
यह होर्डिंग एक पेट्रोल पंप पर गिरा जहां लोग अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलवा रहे थे. इस हादसे में 14 लोगों की मौत के साथ 74 अन्य लोग घायल हुए. इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भावेश भिंडे के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है. एगो मीडिया के मामले पर दर्ज यह पहला मामला नहीं है उसके खिलाफ पहले भी कई क्रिमिनल केस दर्ज हैं जिसमें बलात्कार का मामला भी शामिल है.
सोमवार को घाटकोपर में हुए हादसे में 14 लोगों की खबर मिलने के बाद से भावेश भिंडे फरार है और उसका सेलफोन बंद है. विज्ञापन एजेंसी के मालिक ने 2009 में मुलुंड निर्वाचन क्षेत्र से एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था और अपने हलफनामे में कहा था कि उनके खिलाफ मुंबई नगर निगम अधिनियम और चेक बाउंस के 23 मामले दर्ज हैं.
बलात्कार का केस भी था दर्ज
इस साल जनवरी में भावेश भिंड के खिलाफ मुलुंड पुलिस स्टेशन में रेप का मामला दर्ज किया गया था और आरोप पत्र भी दायर किया गया है. सूत्रों ने कहा कि भिंडे को वर्षों से होर्डिंग्स और बैनर लगाने के लिए भारतीय रेलवे और मुंबई नागरिक निकाय, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) से कई ठेके मिले थे. भिड़े पर कई बार दोनों निकायों के नियमों का उल्लंघन किया है. उन्हें और उनकी कंपनी के अन्य लोगों को पेड़ काटने के कई मामलों में भी आरोपी बनाया गया है.
होर्डिंग बना चुकी थी रिकॉर्ड
सोमवार को घाटकोपर में पेट्रोल पंप पर जो होर्डिंग गिरी वह 120X120 फुट की थी. इतनी बड़ी कि इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया था और बीएमसी ने कहा है कि वह 40X40 फीट से अधिक आकार के होर्डिंग की अनुमति नहीं देती है. बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी न कहा कि हमने शहर में सभी अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है. हम आज से शुरू कर रहे हैं. इस मामले में एक मामला दर्ज किया गया है क्योंकि होर्डिंग के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी. एक शिकायत भी मिली थी कि कुछ पेड़ काटे गए थे इसलिए यह होर्डिंग लगाई गई है. हमने इस संबंध में एक मामला भी दर्ज किया है.
क्या है जांच एजेंसियों का दावा
भिंडे को लेकर जांच एजेंसी ने दावा किया है कि उसे सहायक पुलिस आयुक्त (रेलवे) से अनुमति मिली थी. वहीं बीएमसी अधिकारियों ने कहा है कि उसके अधिकार क्षेत्र के तहत सभी होर्डिंग के लिए नगर निगम से भी मंजूरी जरूरी है. बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुधाकर शिंदे ने बताया कि बीएमसी ने कई बार अधिकारियों को पत्र लिखा है और कहा है कि होर्डिंग लगाने के लिए हमारी अनुमति नहीं ली जा रही है. विभिन्न अधिनियमों का हवाला देते हुए हमें बताया गया कि हमारी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है. अब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है. उन्होंने कहा कि जांच से पता चलेगा कि चूक कहां हुई.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने त्रासदी में मारे गए लोगों के परिवारों को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है और यह भी कहा है कि जो लोग घायल हुए हैं उनके इलाज का खर्च सरकार उठाएगी.