बालिग को पसंद का जीवनसाथी चुनने का अधिकार, भले धर्म अलग हो-हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि विपरीत धर्म होने के बावजूद बालिग को अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने का अधिकार है।
ऐसे बालिग युगल के वैवाहिक संबंध पर किसी को भी आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने विपरीत धर्मों…
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